PMFBY : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 किसान रजिस्ट्रेशन

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प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को काफी नुकसान होता है। जिसकी वजह से किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हुए फसल के नुकसान पर बीमा प्रदान किया जाता है। आपको इस लेख के माध्यम से Pradhan mantri fasal Bima Yojana online aavedan से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप पीएम फसल बीमा योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।

PM Fasal Bima Yojana

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Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बिमे की राशि नहीं प्रदान की जाएगी।Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रवि फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी सीजन के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। लाभार्थियों द्वारा किसान बैंक में अपनी फसल के अनुसार प्रीमियम जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत  आवेदन कर सकते हैं। इस बात की जानकारी उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ कृष्ण कुमार द्वारा प्रदान की गई है। राबी सीजन के लिए किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। इस पोर्टल पर अपनी फसल का सटीक विवरण भरना होगा।

इसके अलावा फसलों की स्थिति स्पष्ट करने भी अनिवार्य है। कई केस ऐसे हैं जो गेहूं के खेत में गेहूं के साथ सरसों भी बोई होती है। इस स्थिति में परेशानी आ सकती है। इसलिए केसीसी किसानों द्वारा 13 दिसंबर 2021 अपनी फसलों की स्तिथि बैंक में जाकर स्पष्ट करने अनिवार्य है जिससे कि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते उन्हें बैंक में जाकर प्रीमियम ना कटवाने के लिए लिखित निवेदन करना होगा। जिसके लिए 15 दिसंबर 2021 से पहले बैंक में जाना होगा। बैंक द्वारा केसीसी धारक किसानों का प्रीमियम काटने की कार्रवाई 15 दिसंबर के बाद आरंभ कर दी जाती है। इसके पश्चात कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा।

रबी सीजन 2021 22 के लिए प्रीमियम की राशि

फसल का नाम प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की राशि

गेहूं : Rs 11000.90

जौ : Rs 661.62

चने : Rs 505.95

सरसो : Rs 681.09

सूरजमुखी : Rs 661.62

प्रति हेक्टेयर बीमित राशि : फसल का नाम प्रति हेक्टेयर बीमित राशि

गेहूं : Rs 67460

जौ : Rs 44108

सरसों : Rs 45405

चने : Rs 33730

सूरजमुखी : Rs 44108

PMFBY Scheme 2021

योजना का नाम : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

विभाग :  मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर

लाभार्थी:  देश के किसान

ऑनलाइन आवेदन के आरंभ तिथि : आरंभ है

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2019(खरीफ फसल के लिए)

उद्देश्य : देश के किसानों को सशक्त बनाना

सहायता राशि : ₹200000 तक का बीमा

योजना का प्रकार : केंद्र सरकार की योजना

आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in

31 जुलाई 2021 से पहले करें पंजीकरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में होने वाली बर्बादी पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह परियोजना अधिकारी व सर्वेयर सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य करते हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति इस योजना के कार्यान्वयन के लिए को गई है। सरकार द्वारा सभी किसानों की शिकायतों का निपटान करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया गया है। यह शिकायत निवारण समिति जिला स्तर पर कार्यरत है।

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में वर्ष 2021 में खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास एवं रबी सीजन में गेहूं, जाै, चना, सरसों तथा सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जाएगा। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 31 जुलाई 2021 से पहले पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

योजना से निकासी करने के लिए लिखित में दें बैंक को सूचना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई भी ऋण लेने वाला किसान इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त करना चाहता तो उसे इस बात की जानकारी 24 जुलाई 2021 तक अपने बैंक को लिखित में देनी होगी। इसके पश्चात उस किसान को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। यदि किसान द्वारा तय सीमा तक कोई भी जानकारी बैंकों को नहीं प्रदान की गई तो बैंक द्वारा किसान का पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत कर दिया जाएगा। और बीमे के प्रीमियम की राशि काट ली जाएगी। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह अपना आवेदन ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है।

यदि किसी भी किसान द्वारा पहले से नियोजित फसल में कोई बदलाव किया जाता है तो उसे इस बात की जानकारी आवेदन की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले बैंक में देनी होगी। यानी कि किसान को इस बात की जानकारी 29 जुलाई 2021 तक बैंक में प्रदान करनी होगी। यदि आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 है। इसके अलावा बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क करके भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम राशि

फसल : प्रीमियम राशि

धान : 713.99 रुपए प्रति एकड़

मक्का : 356.99 रुपए प्रति एकड़

बाजरा : 335.99 रुपए प्रति एकड़

कपास : 1732.50 रुपए प्रति एकड़

गेहूं : 409.50 रुपए प्रति एकड़

जौ : 267.75 रुपए प्रति एकड़

चना : 204.75 रुपए प्रति एकड़

सरसो : 275.63 रुपए प्रति एकड़

सूरजमुखी : 267.75 रुपए प्रति एकड़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली रकम

फसल : बीमित राशि

धान : 35699.78 रुपया प्रति एकड़

मक्का : 17849.89 रुपया प्रति एकड़

बाजरा : 16799.33 रुपया प्रति एकड़

कपास : 34650.02 रुपया प्रति एकड़

गेहूं : 27300.12 रुपया प्रति एकड़

जौ : 17849.89 रुपया प्रति एकड़

चना : 13650.06 रुपया प्रति एकड़

सरसो : 18375.17 रुपया प्रति एकड़

सूरजमुखी : 17849.89 रुपया प्रति एकड़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 52 लाख किसानों को मिली दावे की राशि

इस योजना के अंतर्गत सन 2018–19 में 52,41,268 किसानों को फसल के क्लेम की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसान आवेदन करते हैं। अब तक सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 90000 करोड़ रुपए तक के दावों का भुगतान किसानों के खाते में किया जा चुका है। यह भुगतान किसानों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप को Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवेदन आरंभ होने की जानकारी देने के लिए रवि तथा खरीफ सीजन में विज्ञापन भी जारी किया जाता है।

सरकार द्वारा इस योजना का प्रचार भी किया जाता है। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जा सके और सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक किए गए 90000 करोड रूपए के दावों का भुगतान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल पर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 13 जनवरी 2016 को आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बाढ़, आंधी, तेज बारिश आदि के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। Fasal Bima Yojana के अंतर्गत एक वर्ष में लगभग 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं और इस योजना में अब तक 90000 करोड रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। यह दावे आधार सीडिंग के माध्यम से निपटाए जाते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 7000000 किसानों को 8741.30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए।

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम की राशि राज्य एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में 90 फ़ीसदी प्रीमियम की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औसदन बीमित राशि ₹40700 कर दी गई है। यह राशि पहले ₹15,100 प्रति हेक्टेयर थी।

इस योजना के अंतर्गत बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक की पूरा समय शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रोकी गई बुवाई और फसल के बीच होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत समय-समय पर सुधार किए गए हैं। जिससे कि इसे फ्लैक्सिबल बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट

फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक का समय कवर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रोकी गई बुवाई और मध्य मौसम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी कवर किया गया है। फसल का नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 13 जनवरी 2016 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 16000 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यह बजट पिछले साल के बजट के तुलना में 305 करोड रुपए ज्यादा है। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

विश्व स्तर पर भागीदारी के मामले में Fasal Bima Yojana सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है तथा प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। पिछले 5 वर्षों का कार्यान्वयन देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रीलॉन्च करने का निर्णय लिया था। इस योजना को रीलॉन्च करने के बाद इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत फसल नुकसान की रिपोर्ट करना बेहद आसान है। यह रिपोर्ट ऐप के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फिर निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर किया जा सकती है। दावे की राशि किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत नामांकित कुल किसानों में से 84% छोटे और सीमांत किसान हैं।

पीएम फसल बीमा योजना रबी फसल बीमा प्रक्रिया शुरू

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत रबी फसल बीमा प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट से प्रीमियम की राशि काटी जाएगी। सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रीमियम की राशि काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले प्रीमियम की राशि किसानों के अकाउंट से काट ली जाएगी और फिर इसकी जानकारी 15 जनवरी 2021 तक पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी सभी मध्यप्रदेश के बैंकों के नोडल कार्यालय को प्रदान कर दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्केल ऑफ फाइनेंस का 1.5 फ़ीसदी प्रीमियम के रूप में देना होगा।

सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक द्वारा स्वत ही काट लिया जाएगा। अब इस योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों को सहमति पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह सभी ऋणी किसान जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते उन्हें बैंक में असहमति पत्र जमा करना होगा।

इसी के साथ सभी अऋणी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनकी फसल का बीमा हो पाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को किसी भी राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था से संपर्क करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

भारत में अधिकतर खेती करने वाले किसानो को फसलों में होने वाले नुकसान पर सरकार मदद करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 किसानो को खेती में रूचि बनाये रखना तथा स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना इस योजना में किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान व चिंताओं से मुक्त कराना है और लगातार खेती करने के लिए किसानो को बढ़ाबा देना है और भारत  को विकसित तथा प्रगतिशील बनाना है |

नामांकित किसानों के आवेदनों की संख्या

वर्ष नामांकित किसानों की संख्या

2018-19 : 577.7 lakh
2019-20 : 612.3 lakh
2020-21 : 613.6 lakh

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां

  • PM Fasal Bima Yojana को देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से अब तक लाखों किसानों को लाभ पहुंचा है।
  • पहले 3 वर्षों में किसानों द्वारा लगभग 13000 करोड रुपए का प्रीमियम जमा किया गया है।
  • जिसके बदले उनको 60000 करोड रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त हुआ है।
  • सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जिस के लिए सरकार द्वारा प्रचार किया जाता है।
  • इस योजना को 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाता है।
  • इस योजना के अंतर्गत क्लेम रेश्यो 88.3 प्रतिशत है।
  • सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाती है एवं सभी हितग्राही को से संवाद किया जाता है।
  • इस योजना में फरवरी 2021 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। जिससे कि सभी किसानों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

  • संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार वह राज्य जिनमें स्टेट सब्सिडी की पेमेंट लंबे समय तक विलंब है वह इस योजना में भाग नहीं ले पाएंगे।
  • बीमा कंपनी द्वारा 0.5% प्राप्त हुई प्रीमियम की राशि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी के लिए खर्च की जाती है।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया है।
  • Pradhanmantri Fasal Bima Yojana को आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है।
  • इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य सभी किसानों को खेती करने के लिए बिना किसी आपदा की चिंता किए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिसंबर अपडेट

फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। अब सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ डैमेज को कवर करने का भी फैसला लिया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि फसल को जंगली जानवरों के कारण नुकसान पहुंचता है तो किसान को फसल पर हुए नुकसान पर कवर प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा एक ऐडऑन कवरेज के तौर पर प्रदान की जाएगी। यह एड ऑन कवरेज किसानों के लिए वैकल्पिक होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि वाइल्ड लाइफ कवर किसानों को लेना है तो उसके लिए प्रीमियम का भुगतान किसानों को ही करना होगा। हालांकि राज्य सरकार इस कवरेज पर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने पर विचार कर रही है।

बीमा कंपनी तथा MoEFCC के परामर्श से सरकार द्वारा बोलियो के मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और प्रक्रिया तैयार कर ली गई है।

वन अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया है कि राज्य पहले से ही क्रॉप डैमेज कंपनसेशन किसानों को प्रदान करती थी। अब विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए सुझाव के अनुसार जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों में शामिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र के फसल क्षति को रोकने के लिए स्थापित किए गए एक पैनल के द्वारा भी इस कदम की सिफारिश की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नवंबर अपडेट

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।


 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है। प्रीमियम की राशि कुछ इस प्रकार है।

  • खरीफ फसल के लिए: बीमित राशि का 2%
  • रबी फसल के लिए: बीमित राशि का 1.5%
  • सालाना वाणिज्यिक और बागवानी की फसल के लिए: बीमित राशि का 5%

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा
यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |

Fasal Bima Yojana की पात्रता

इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।

इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।

देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।
  • PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़
  • किसान का आई डी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर   ID कार्ड )
  • अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
  • खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन ?

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
  • फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019-20
  • अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा
  • सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा
PMFBY Login 2019
  • अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019-20 Application Form
  • फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नियमित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी बीमा कंपनी जाना होगा।
  • अब आपको कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
  • अब आपको प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
  • आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
  • इस नंबर के माध्यम से आप अपनी आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

पोर्टल पर साइन इन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा।
Fasal Bima Yojana
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

ऑफिसियल वेबसाइट

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