अटल पेंशन स्कीम में हुआ बदलाव, जानिए 5 नए नियमों के बारे में सबकुछ

अटल पेंशन स्कीम में हुआ बदलाव, जानिए 5 नए नियमों के बारे में सबकुछ

इस पेंशन योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं.



केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अटल पेंशन योजना में अब बड़ा बदलाव किया गया है. आज हम आपको इसी बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है. 60 साल की उम्र के बाद आपको इस पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाता है. इस पेंशन योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं.


क्या हुआ है बदलाव


1-अपग्रेड/डाउनग्रेड सुविधा अब मौजूद नहीं है. अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर साल में एक बार चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकते हैं.


2- अब अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर PRAN कार्ड की हार्ड कॉपी को eNPS पोर्टल के जरिए प्राप्त सकते हैं.


3- अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर की जानकारी अब अटल पेंशन योजना ट्रांजैक्शन वेबसाइट पर मौजूद है.


(4) अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर APY सेक्शन के तहत www.npscra.nsdl.co.in में जाकर ePRAN डाउनलोड कर सकते हैं.


5- नए नियमों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद पति या पत्नी उस अकाउंट को जारी रख सकते हैं.


बता दें कि अटल पेंशन योजना में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं. APY योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है.